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राज्य में कृषि यंत्रों पर भारी छूट, सरकार दे रही है 50-80% तक की सब्सिडी

उत्तर प्रदेश सरकार किसानों को प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन फॉर इन-सीटू मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेज्ड्यू, (CRM) योजना के तहत फसल अवशेष प्रबंधन वाले कृषि यंत्रों पर किसानों को सब्सिडी दे रही है।

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Pooja Rai· Correspondent

2 जुलाई 2024· 2 min read

राज्य में कृषि यंत्रों पर भारी छूट, सरकार दे रही है 50-80% तक की सब्सिडी

राज्य में कृषि यंत्रों पर भारी छूट, सरकार दे रही है 50-80% तक की सब्सिडी

उत्तर प्रदेश सरकार किसानों को प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन फॉर इन-सीटू मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेज्ड्यू, (CRM) योजना के तहत फसल अवशेष प्रबंधन वाले कृषि यंत्रों पर किसानों को सब्सिडी(Subsidy) दे रही है। इसके तहत किसान दो जुलाई यानी आज से 16 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के तहत निर्धारित यंत्रों में से किसान एक या एक से अधिक प्रकार के यंत्र ले सकते हैं। राज्य सरकार फसल अवशेष प्रबंधन वाले कृषि यंत्रों पर अधिकतम 50 फीसदी और कस्टम हायरिंग सेंटर पर अधिकतम 80 प्रतिशत तक की सब्सिडी दे रही है।

इन कृषि यंत्रों पर मिलेगा सब्सिडी
इस योजना के तहत सुपर स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम (सुपर एसएमएस), हैप्पी सीडर/स्मार्ट सीडर, सुपर सीडर, पैडी स्ट्रा चोपर/श्रेडर/मल्चर, श्रब मास्टर/रोटरी स्लैशर, सरफेस सीडर, हाइड्रोलिक रिवर्सिबल एम.बी. प्लाऊ, बेलिंग मशीन, स्ट्रा रेक, जीरो टिल सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल, क्रॉप रीपर ट्रैक्टर माउंटेड/सेल्फ प्रोपेल्ड, सेल्फ प्रोपेल्ड रीपर कम बाइंडर कृषि यंत्रों पर सब्सिडी मिलेगी।

आवेदन कहाँ करें
आवेदन के लिये विभागीय पोर्टल https://www.agriculture.up.gov.in पर "यंत्र पर अनुदान हेतु टोकन निकालें" लिंक पर क्लिक कर ऑनलाइन आवेदन करें। आवेदन के लिए बुकिंग किए जाने के लिए विभागीय पोर्टल पर उपलब्ध मोबाइल नंबर पर ओ.टी.पी. मिलेगा। आवेदक द्वारा एक मोबाइल नंबर से ही आवेदन किया जा सकेगा।

ये भी पढ़ें -उत्तर प्रदेश: बाढ़ से फसल हो खराब तो तुरंत दें मुआवजा, सीएम योगी आद‍ित्‍यनाथ का न‍िर्देश

आवेदन से जुड़ी ज़रूरी जानकारी

1.विभागीय पोर्टल https://www.agriculture.up.gov.in पर "यंत्र पर अनुदान हेतु टोकन निकालें" लिंक पर क्लिक कर ऑनलाइन आवेदन करें।

2.विभाग में सूचीचद्ध कृषि यंत्र निर्माताओं में से किसी से भी खरीदने की स्वतंत्रता होगी। इन कंपनियों के upyantratracking.in पोर्टल पर अपलोड यंत्र ख़रीदने पर ही सब्सिडी दी जाएगी।

3.निर्धारित समय में यंत्र न खरीदने की स्थिति में आवेदन अपने आप निरस्त हो जाएगा।

4.कृषि यंत्रों के खरीदने के लिए फर्मों को मूल्य का कम से कम 50 प्रतिशत पैसे का भुगतान लाभार्थी के खुद के खाते से ही किए जाने पर ही सब्सिडी का भुगतान होगा।

5.आवेदन के समय ही किसान को यंत्रवार निर्धारित जमानत का पैसा ऑनलाइन जमा करना होगा।

7.ई-लॉटरी में चयनित न होने वाले किसानों के जमानत का पैसा वापस कर दिया जाएगा।

8.दस हजार रुपये से लेकर एक लाख रुपये के कृषि यंत्रों की सब्सिडी के लिए जमानत धनराशि 2500 रुपये और एक लाख से अधिक सब्सिडी के कृषि यंत्रों के लिए जमानत राशि पांच हजार रुपये होगी.

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